मुंबई 26/11 अटैकः भारत के लिए यूएस कोर्ट से राणा का प्रत्यर्पण मंजूर

रणघोष अपडेट. देशभर से 

पीटीआई के मुताबिक एक यूएस कोर्ट ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने पर अपनी सहमति दे दी है। सारी कार्यवाही अमेरिकी सरकार के माध्यम से होगी। भारत ने राणा के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में आरोपी है। भारत लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा था।10 जून, 2020 को, भारत ने प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की। बाइडन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दी थी। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत में प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी।यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की जज जैकलीन चूलजियान ने कहा – अदालत ने अनुरोध के समर्थन और विरोध में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की है और उन पर विचार किया है, और सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है। इस तरह की समीक्षा और विचार के आधार पर और यहां चर्चा की गई वजहों के आधार पर अदालत संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव को आदेश देती है कि आरोपित अपराधों पर राणा की प्रत्यर्पण योग्यता बनती है। यह बात उन्होंने16 मई को 48 पन्नों के अदालती आदेश में कहा। आदेश को बुधवार को जारी किया गया था।

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