चंडीगढ़ में होगा AAP का मेयर, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला; कहा- चुनाव अधिकारी ने अपराध किया

चंडीगढ़ के मेयर अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों में गड़बड़ी कर गलत नतीजा देने के आरोपों की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने इस दौरान बड़ा फैसला लेते हुए चुनाव अधिकारी के रवैये को अपराध करार दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपराध किया था। इसके साथ ही अदालत ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को अवमानना का नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि चुनाव अधिकारी ने यहां गलत जानकारी दी। इसलिए उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया जाता है और उनके खिलाफ केस चलेगा।

इस तरह चंडीगढ़ का मेयर खुद सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है। अदालत ने कहा कि जिन बैलट पेपरों को अवैध घोषित किया गया था, वे सही हैं। ऐसे में दोबारा चुनाव कराने या फिर वोटों को दोबारा से गिनने की जरूरत ही नहीं है। यदि अवैध घोषित किए गए वोटों को भी जोड़ लिया जाए तो आम आदमी पार्टी को कुल 20 वोट मिले हैं और उसके उम्मीदवार कुलदीप कुमार को ही विजेता घोषित किया जाता है। इस तरह आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है, जो लगातार यह आरोप लगा रही थी कि मेयर चुनाव में गड़बड़ी हुई है और जानबूझकर उसे मिले वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चुनाव अधिकारी साफ तौर पर दोषी हैं। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी की थी और फिर अदालत में भी गलत जानकारी दी। इसलिए उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। ‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज से पहले कोई जानता भी नहीं होगा कि चंडीगढ़ का कोई मेयर होता है। इतने छोटे से चुनाव में भी धांधली की गई थी। यह कितनी शर्मनाक बात है।

‘आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र बचा लिया, देश के हालात चिंताजनक’

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस चुनाव में देश की सबसे युवा पार्टी का मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से था। लेकिन यह चुनाव की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई। इस लड़ाई में देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। पर इस खुशी से ज्यादा हमें यह चिंता है कि देश के हालात आखिर क्या हो गए हैं। आजादी का क्या मतलब होता है। यदि लोग अपनी सरकार ही खुद न चुन सकें तो कैसी आजादी और लोकतंत्र। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी लोकतंत्र को बहाल किया है।