कानूनी और सभ्य समाज में ‘बुलडोजर न्याय’ की कोई जगह नहींः सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस

रणघोष अपडेट. नई दिल्ली 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा मनमाने ढंग से विध्वंस (डिमोलिशन) के खिलाफ पहली बार दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें फैसला सुनाया गया कि नागरिकों की आवाज को “उनकी संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता” और इस तरह के “बुलडोजर न्याय” के लिए कानून द्वारा शासित समाज में कोई जगह नहीं है।बुलडोजर के माध्यम से इंसाफ न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए अज्ञात है। भारत के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ”एक गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा उच्चस्तरीय और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो नागरिकों की संपत्तियों का विध्वंस बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में होगा।” सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट की पूर्व संध्या पर शनिवार को सारी गाइडलाइंस और आदेश को अपलोड कर दिया गया है।सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपाय तय करते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाया कि किसी भी विध्वंस से पहले उचित सर्वेक्षण, लिखित नोटिस और आपत्तियों पर विचार करना होगा। यानी आपत्तियां सुननी होंगी। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक आरोप दोनों का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा इस तरह की मनमानी और एकतरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता… अगर इसकी अनुमति दी गई, तो अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक मृत पत्र (डेड लेटर) में बदल जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के 6 निर्देश/आदेश

अदालत ने किसी भी संपत्ति को ढहाने से पहले छह आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया, यहां तक ​​कि विकास परियोजनाओं के लिए विध्वंस की कार्रवाई के दौरान भी  पालन करना होगा।

  • 1.अधिकारियों को पहले मौजूदा भूमि रिकॉर्ड और मानचित्रों को सत्यापित करना होगा
  • 2. वास्तविक अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए
  • 3. कथित अतिक्रमणकारियों को तीन लिखित नोटिस जारी किए जाने चाहिए
  • 4. आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए और स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए
  • 5.स्वैच्छिक हटाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए
  • 6. अगर जरूरी हो तो अतिरिक्त भूमि कानूनी रूप से अधिग्रहित की जानी चाहिए