रेवाड़ी में झोटा गैंग के 6 शूटर्स को सजा, एक बरी

फाइनेंसर से मांगी थी 10 लाख रंगदारी; 3 को 10-10 साल की कैद


    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने सुनाया फैसला

–    यहां बता दें कि डॉ. सुशील कुमार गर्ग अपने त्वरित निर्णयों के बारे में जाने जाते हैं। उन्होंने देश के सबसे चर्चित केस गुरमीत राम रहीम सिंह ओर अन्य आरोपियों को रणजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था


रणघोष अपडेट. रेवाड़ी


हरियाणा के रेवाड़ी में एक फाइनेंसर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले कुख्यात बदमाश राजकुमार उर्फ झोटा की गैंग के 3 शूटर्स को 10-10 साल कैद और 2 को 3-3 व एक को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर मोटा जुर्माना भी ठोका गया है। अदालत ने एक आरोपी कुलजीत को मामले में बरी कर दिया था जिसकी पैरवी अधिक्ता नवीन राव गांव रामगढ़ ने की थी।
रेवाड़ी शहर के मोहल्ला आजाद नगर निवासी बालमुकेश सैनी फाइनेंस का काम करते है। बालमुकेश से झोटा गैंग के शूटर संदीप सोनी ने जुलाई 2018 में 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। रंगदारी मांगने की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की थी। इस बीच बदमाशों ने शहर में कई अन्य लोगों से भी रंगदारी मांगी और कई जगह फायरिंग की।

पटौदी में एनकाउंटर के बाद पकड़े

बालमुकेश से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की तो पटौदी के पास सुराग लग गया। पुलिस ने बदमाशों को पटौदी एक पेट्रोल पंप के पास घेर लिया था। घेराबंदी के बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग कर दी थी।
दोनों तरफ से चली गोली के बाद झोटा गैंग के शूटर्स शहर के मोहल्ला नई आबादी निवासी संदीप सोनी व प्रदीप सोनी, गांव चांदनवास के रहने वाले रवि उर्फ बिल्लारी, मोहल्ला सरस्वती विहार निवासी बिशन उर्फ किशन उर्फ डैनी, गांव बोलनी के रहने वाले मोहन व राजस्थान के जिला अलवर के गांव ततारपुर ढोलका के रहने वाले राहुल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य युवक कुलजीत को आरोपी बनाया था।

सभी शूटर्स को अलग-अलग सजा

पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने प्रदीप सोनी, संदीप सोनी, रवि उर्फ बिल्लारी, बिशन उर्फ किशन उर्फ डैनी, मोहन व राहुल को दोषी करार दिया था। अदालत ने एक आरोपी कुलजीत को मामले में बरी कर दिया था। आरोपियों को 13 फरवरी को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन न्यायाधीश के छुट्‌टी पर होने की वजह से उन्हें अब सजा सुनाई गई है।
अदालत ने संदीप सोनी को 10 साल की कैद व 1.10 लाख रुपए जुर्माना, प्रदीप सोनी को 10 साल की कैद व 60 हजार रुपए जुर्माना, मोहन को 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना, राहुल को 3 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना, रवि को 2 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना और बिशन को 3 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अपने त्वरित फैसलों के नाम पर जाने जाते हैँ डॉ. सुशील

यहां बता दें कि डॉ. सुशील कुमार गर्ग अपने त्वरित निर्णयों के बारे में जाने जाते हैं। उन्होंने देश के सबसे चर्चित केस गुरमीत राम रहीम सिंह ओर अन्य आरोपियों को रणजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था

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