आज से क्रिप्टोकरेंसी की आय पर लगेगा 30 प्रतिशत कर, इन नियमों में भी हुए बदलाव

 रणषोष अपडेट. देशभर से


क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर सहित कई आयकर प्रस्ताव शुक्रवार से लागू हो गए हैं। साथ ही, 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री पर 1 प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने के संशोधित मानदंड 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लागू होने जा रहा है। संशोधित मानदंडों के अनुसार, प्रतिफल या स्टांप शुल्क मूल्य, जो भी अधिक हो, पर 1 प्रतिशत का टीडीएस काटा जाएगा, जो पहले के प्रतिफल के प्रावधान के विरुद्ध था। अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से, मूल आईटीआर में कोई चूक होने पर निर्धारितियों के पास अपने आयकर रिटर्न को अपडेट करने का विकल्प होगा।  यह देरी के आधार पर गणना किए गए अतिरिक्त कर के साथ एक अपडेट कर रिटर्न दाखिल करके स्वेच्छा से ऐसी आय का खुलासा करने का अवसर प्रदान करेगा। करदाताओं को इस तरह की अपडेट रिटर्न प्रति वित्तीय वर्ष में केवल एक बार दाखिल करने की अनुमति होगी। 1 अप्रैल, 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।  ऐसी आय कर योग्य होगी, भले ही करदाताओं की कुल आय 2.50 लाख रुपये की सीमा से कम हो।  इसके अलावा, कर योग्य राशि की गणना करते समय अधिग्रहण की लागत के अलावा किसी अन्य कटौती की अनुमति नहीं है। नांगिया एंडरसन एलएलपी पार्टनर नीरज अग्रवाल ने कहा कि धारा 14 ए के तहत खर्चों की अस्वीकृति 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगी। शुक्रवार से, छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए किए गए खर्च को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

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