कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय अवश्य लगाएं मास्क:डीसी

बाजार, अस्पताल, कार्यालय व सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई


उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए घरों से बाहर निकलने पर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति, अधिकारी को किसी भी कार्य के लिए अस्पताल, गली, आफिस, मार्किट इत्यादि स्थानों पर जाने के लिए मास्क को पहनना जरूरी है। ऐसा न करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।   डीसी यशेन्द्र सिंह ने जिलावासियों को कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के दृष्टिगत जागरूक करने की अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 को महामारी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी जरुरी इंतजाम किए गए हैं। जिला में किसी भी जरुरी कार्य के दौरान घर से बाहर जाते समय या फिर सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता पाया गया तो हर बार नियम तोडऩे पर 500 रुपए का जुर्माना करने का प्रावधान भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी जरुरी कार्य के लिए बाजार, सार्वजनिक स्थल, गली, अस्पताल, कार्यालय इत्यादि में जाते समय अपने मुंह पर मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ अपने निजी या सरकारी वाहन को चलाते समय, किसी साईट, कार्यालय व अन्य कार्यस्थल पर काम करते समय, किसी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी द्वारा भी मास्क पहनना अनिवार्य है। डीसी ने कहा कि जिला में सभी विभागाध्यक्ष भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय के कर्मचारी भी मास्क पहनकर ही कार्यालय में आएं। अगर कोई भी आमजन, अधिकारी, कर्मचारी इन नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा (48 ऑफ 1860) के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि भीड-भाड वाले स्थानों पर जाने से बचें। सेनेटाईजेशन, मास्क व सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें।

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