चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर केंद्र व चुनाव आयोग को नोटिस

देश में कोरोना संक्रमण के मामलों के बेतहाशा बढ़ने के बीच कई राज्यों में चुनाव प्रचार भी चल रहा है। प्रचार में शामिल सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता वायरस को लेकर बेपरवाह हैं और खुलकर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गुरूवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई थी कि अदालत चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वह अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप्स व चुनाव से संबंधित अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर कोरोना के दौर में चुनाव के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को प्रमुखता से दिखाए। ये गाइडलाइंस अगस्त, 2020 में जारी की गई थीं। उसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के जरिये लोगों को विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए जागरूक करे। 

कार में अकेले हों तो भी मास्क ज़रूरी

कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि यदि आप अकेले कार चला रहे हैं तो भी मास्क ज़रूरी है। अदालत ने कार को एक ‘सार्वजनिक जगह’ क़रार दिया और कहा कि मास्क उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच तो है ही जो उसे पहन रहा है, यह उसके आसापास के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच है। कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत अकेले कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के ख़िलाफ़ केस की सुनवाई कर रही थी।

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