ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब 21 दिन का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य

सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए अब 21 दिन का प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित कर दिया गया है। उपमंडल अधिकारी ना रेवाडी रविन्द्र यादव ने बताया कि यह जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल में जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आए, उन्हें सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार 21 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा। तत्पश्चात उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग स्कूल से प्रमाण पत्र लेने के उपरांत ही आवेदक लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। एसडीएम रविन्द्र यादव ने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को अब ड्राइविंग अथॉरिटी, यातायात नियम, लाइट वाहन ड्राइविंग अभ्यास, ट्रैफिक शिक्षा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जनसंपर्क और फस्र्ट-एड नियमों के प्रति प्रशिक्षित होना आवश्यक हो गया है।