नर्सरी/प्ले प्राइवेट स्कूल मान्यता के लिए रजिस्टे्रशन अनिवार्य

सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु करे ऑनलाइन आवेदन


जिले में चल रहे सभी नर्सरी/प्ले-स्कूल/प्राइवेट स्कूल 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा दे रहे हैं, वे सभी स्कूल सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी सभी नर्सरी/प्ले-स्कूल/प्राइवेट स्कूलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची सरल हरियाणा के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से भविष्य में स्कूल चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग से बिना रजिस्ट्रेशन के प्ले स्कूल चलाना गैर-कानूनी हैं। जो स्कूल बिना विभाग से रजिस्ट्रेशन व राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार नहीं चलाये जाएगें, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनहित में सूचना जारी करते हुए बताया कि www.ncpcr.gov.in पर सभी सम्बंधित दिशानिर्देश व सूचना उपलब्ध हैं। प्ले-स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी, स्वच्छता, साइबर सेफ्टी, सिक्योरिटी अगेंस्ट फिजिकल व इमोशनल एंड यौन उत्पीडऩ को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रांगण को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। डीसी ने बताया कि जिला में 327 प्ले स्कूल बिना मान्यता के चल रहे है, अभी तक केवल 2 स्कूलों ने मान्यता के लिए अप्लाई किया है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

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