नप रेवाडी व नपा धारूहेडा क्षेत्र में 3 किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने नगर परिषद रेवाडी नगर पालिका धारूहेडा के चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत 26 दिसंबर से 27 दिसंबर को मतदान समाप्त होने तक इन सीमावर्ती इलाकों में 3 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिंबध लगाने के आदेश जारी किए है। जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने अपने आदेशों मे कहा कि नगर परिषद रेवाडी नगर पालिका धारूहेडा चुनाव के मद्देनजर 26 दिसंबर से 27 दिसंबर 30 दिसंबर को मतगणना के दिन गिनती होने तक नगर परिषद रेवाडी नगर पालिका धारूहेडा के 3 किलोमीटर की सीमा में शराब की दुकानें/बार/पैब/होटलस/आहताज/क्लब अन्य मैसेस उपरोक्त निर्धारित अवधि के दौरान बंद रहेगें। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने शांतिपूर्ण मतदान मतगणना करवाने के लिए जनहित में यह आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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