विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी को महंगा पड़ा कैरी बैग के 14 रुपए वसूलना

अब उपभोक्ता को देने पड़ेगे 31 हजार रुपए ब्याज के साथ


रणघोष अपडेट. रेवाड़ी

 शहर के ब्रास मार्केट में स्थित विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी को कैरी बैग के 14 रुपए वसूलना महंगा पड़ा। न्यायालय (जिला उपभोगता फोरम, कमीशन चेयरमैन संजय कुमार खंडूजा, व ऋषि दत्त कौशिक ) ने अपने फैसले में गलत चार्ज वसूलने पर बिक्री कर्त्ता को 20,000/- रुपये compentetion के व 11 हजार रुपये वाद खर्च के 9% ब्याज सहित जिस दिन से वाद दायर हुआ तब से एक महीने के अंदर अंदर शिकायत कर्ता को चुकता करने के आदेश दिए है। एक महीने बाद 12% प्रतिशत ब्याज की राशि सहित चुकता करना होगा।

कैलाश चंद एड्वोकेट ने बताया कि दिनाक 2 जनवरी 2021 को जिला रेवाड़ी निवासी दीपक सैनी ने विशाल मेगा मार्ग रेवाड़ी से 1587/- रुपये का सामान खरीदा था, सामना खरीदने के उपरांत विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी से कैरी बैग लेने के लिये माँग की, जिसमे बिक्री कर्ता ने प्लास्टिक का कैरी बैग के चार्ज 14 रुपये अलग से वसूल कर लिया, जबकि नियमानुसार खरीदे गए सामान को सुविधा सहित लेकर जानें के लिये कैरी बैग निशुल्क देने का प्रावधान है। बिक्री कर्ता द्वारा खरीदार से 14 रुपये लिये गए उसका खरीदार ने विरोध भी किया परन्तु बिक्री कर्ता ने नियम की बात को ठुकरा दिया।, शिकायत कर्ता ने यह भी कहा कि प्लास्टिक के कैरी बैग देना तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 के खिलाफ भी है। जिला उपभोगता फॉर्म कमीशन संजय कुमार खंडूजा, व ऋषि दत्त कौशिक ने दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया की, विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी ने शिकायत कर्ता दीपक सैनी से कैरी बैग के नाम से जो चार्ज वसूले है वो गलत है और कहा कि गलत चार्ज वसूलने पर बिक्री कर्त्ता को 20,000/- रुपये compentetion के व 11000/- रुपये वाद खर्च के 9% ब्याज सहित जिस दिन से वाद दायर हुआ तब से एक महीने के अंदर अंदर शिकायत कर्ता को चुकता करे, एक महीने बाद 12% प्रतिशत ब्याज की राशि सहित चुकता करना होगा.

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