संजय सिंह शराब घोटाले पर नहीं बोल सकते, पासपोर्ट भी जब्त; कोर्ट ने क्या-क्या लगाईं शर्तें

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह को अब ट्रायल कोर्ट से भी बेल मिल गई है। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश जारी किया है। ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह के लिए जमानत की कई शर्तें तय की हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए एक शर्त रखी थी।

ट्रायल कोर्ट ने  संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा कराने को कहा गया है। हालांकि, संजय सिंह के वकील ने कहा कि वह सांसद हैं और उनके विदेश भागने का कोई जोखिम नहीं है। दिल्ली-एनसीआर छोड़ने की जानकारी देनी होगी। संजय सिंह से कहा गया है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश ना करें। उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट ने उन्हें शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस पर सार्वजनिक बयानबाजी से रोका है।

सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब छह महीने तक जेल में रहने के बाद संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाएंगी। हालांकि, सबसे बड़ी अदालत ने सांसद से कहा कि वह केस को लेकर मीडिया में बात नहीं करेंगे।