सुप्रीम कोर्ट अब अदालती सुनवाइयों के वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक वॉट्सऐप पर साझा नहीं करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने यह क़दम 25 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम 2021 के तहत उठाया है. सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट सुनवाई के लिए एक मार्च से वॉट्सऐप के बजाय संबंधित वकीलों और पक्षकारों के पंजीकृत ईमेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिंक भेजे जाएंगे.


 सुप्रीम कोर्ट अब अदालती सुनवाइयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक साझा करने के लिए अब वॉट्सऐप ग्रुप का इस्तेमाल नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ने यह जानकारी दी। रजिस्ट्री ने सर्कुलर में कहा कि वॉट्सऐप के बजाय सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट सुनवाई के लिए संबंधित वकीलों और पक्षकारों के पंजीकृत ईमेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लिंक भेजे जाएंगे। यह कदम हाल ही में अधिसूचित इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम 2021 के तहत उठाया गया है। इस सर्कुलर में कहा गया है, ‘भारत सरकार की ओर से जारी किए गए नए दिशानिर्देशों और इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियमन की वजह से अदालत में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक वॉट्सऐप ग्रुप पर साझा करने पर पूरी तरह रोक रहेगी. लिंक की जानकारी ईमेल और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिये मिलेगी। सर्कुलर में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक पंजीकृत ईमेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिये एक मार्च 2021 से साझा किए जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग रोकने के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की थी, जिनके तहत संबंधित कंपनियों के लिए एक पूरा शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा. साथ ही खबर प्रकाशकों, ओटीटी मंचों और डिजिटल मीडिया के लिए ‘आचार संहिता’ और त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली लागू होगी.

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