हरियाणा में डीएलएड प्रवेश का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने सरकार का आदेश निरस्त किया

रणघोष अपडेट. हरियाणा

 पंजाब- हरियाण हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार का 7 नवंबर 2022 का प्रदेश में डीएलएड कोर्स प्रवेश पर रोक का आदेश रदद कर दिया है। इस निर्णय से प्रदेश के सभी डीएलएड कॉलेजों में दाखिला का रास्ता खुल गया है। हरियाणा सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इसका स्वागत करते हुए राज्य सरकार से पंजाब की तर्ज पर दाखिला शुरू कराने की प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की है।

हरियाणा सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कालेज एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश खोला के मुताबिक हरियाणा सरकार ने 7 नवंबर 2022 को नोटिफिेशन जारी कर सभी कॉलेजों को 2023-25 सत्र से डीएलएड कोर्स बंद करने के आदेश जारी किए थे। सरकार का कहना था कि इन कोर्स की उपयोगिता अब नहीं है। इस निर्णय के खिलाफ एसोसिएशन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर सरकार ने शपथपत्र देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो इस तरह के कोर्स को मान्यता देती है। उनके दिशा निर्देश की हम पालना करेंगे। उधर परिषद ने प्रदेश के सभी कालेजों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार नहीं चाहती की आप यह  कोर्स चलाए। ऐसे में आपकी मान्यता वापस लेने पर विचार हो सकता है। एसोसिएशन ने परिषद के इस नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिस पर कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि इस तरह के पाठयक्रमों की संरचंना राष्ट्रीय स्तर की समिति तय करती है। यह हरियाणा सरकार के दायरे में नहीं आता है। एसोसिएशन इस स्टे को लेकर वापस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंची। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार के 7 नवंबर 2022 को लिए निर्णय को रद्द कर दिया। एसोसिएशन ने अब इस आदेश की प्रति  एससीईआरटी गुरुग्राम, डायरेक्टर एलीमेंटरी एजुकेशन पंचकूला, एसीएस स्कूल एजुकेशन हरियाणा को भेज जल्द ही दाखिला प्रक्रिया शुरू कराने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि पंजाब में तो हाईकोर्ट के आदेश पर डीएलएड कोर्स में प्रवेश को लेकर सेकेंड काउंसलिंग चल रही है जिसकी अंतिम तारीख 26 मार्च है।