हेलमेट पहनने के बाद भी कट रहा ₹1,000 का चालान, बाइक वाले कर रहे ये जानलेवा गलती, जानें क्या है मामला

ट्रैफिक नियमों को बेहतर बनाने के लिए समय-समय बदलाव किए जाते हैं. देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में कई नए नियमों को जोड़ा गया है. साथ ही नियमों को अधिक सख्त बनाने के लिए जुर्माने को भी बढ़ा दिया गया है. हालात ये हैं कि पहले जहां ट्रैफिक पुलिस हेलमेट नहीं पहनने पर ही चालान काटती थी, वहीं अब हेलमेट पहनने के बाद भी चालान काट रही है.

दरअसल, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में एक नए नियम को जोड़ा गया है जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ठीक से हेलमेट नहीं पहनने वालों पर भी जुर्माना लगा रही है. सीधे तौर पर समझें तो अगर आपने हेलमेट पहना है, लेकिन उसे पहनने का तरीका गलत है तो आपकी बाइक का चालान कट सकता है. तो चलिए जानते हैं ट्रैफिक कानून में ऐसा क्या बदलाव किया गया है…

आप भी हेलमेट पहनने में कर रहे ये गलती?
कई लोग हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए. यानी आपने हेलमेट तो पहना है लेकिन वह आपके आधे सर पर लटका है या उसका स्ट्रैप नहीं लगाया है, तो ऐसे में हेलमेट पहनना व्यर्थ है. यह इसलिए क्योंकि दुर्घटना के समय वह हेलमेट आपके सर से आसानी से निकल सकता है, या सड़क पर चलने वाले किसी दूसरे को घायल भी कर सकता है.

लग जाएगा 1,000 का जुर्माना
ऐसी ही घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर मोटर वाहन अधिनियम (1988) में नए कानून को जोड़ा गया है. जिसके तहत ऐसे दोपहिया चालकों पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं अगर आपने हेलमेट पहना है लेकिन वह डुप्लीकेट है या बगैर ISI मार्क वाला है तो भी पकड़े जाने पर आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. बताते चलें कि हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

ऐसे पहनें हेलमेट
किसी भी दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते समय हेलमेट पहनना जरूरी है. अगर आपके साथ पिलियन राइडर है तो उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है. मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मृत्यु दर दोपहिया वाहन चालकों की है. आप ऐसा हेलमेट पहनें जो आपके सिर में फिट बैठता हो. अपने साइज से बड़ी या छोटी हेलमेट न खरीदें. हेलमेट को पहनने के बाद उसके स्ट्रैप पर दिए गए लाॅक को लगाना न भूलें. ध्यान रहे कि आपका हेलमेट कहीं से भी टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए.

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