अर्नब गोस्वामी केस: SC ने कहा- नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता आपराधिक कानून का इस्तेमाल

सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के मामले में अंतरिम जमानत देने के फैसले के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नागरिकों को चुनिंदा रूप से परेशान करने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए यह भी बताया कि इसका निर्णय एफआईआर की एक प्रथम दृष्टया रीडिंग से प्रभावित था, जिसने आत्महत्या में उनकी भूमिका तय नहीं की।

अपने फैसले में बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट पर सख्त था और उसने कहा कि यह “ये साफ है कि एफआईआर का एक प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने में विफल रहने पर, उच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में अपने संवैधानिक कर्तव्य को त्याग दिया।”

इसमें कहा गया है कि “इस अदालत के दरवाजे एक ऐसे नागरिक के लिए बंद नहीं किए जा सकते हैं, जो ये साबित करने में सक्षम हैं कि आपराधिक कानून के बल का उपयोग करने के लिए राज्य की साधनता को हथियार बनाया जा रहा है। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का अभाव बहुत अधिक है। यह फैसला गोस्वामी और दो अन्य द्वारा बॉम्बे HC की जमानत खारिज करने के 9 नवंबर के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया। 11 नवंबर को, इस पीठ ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया और शुक्रवार को जारी 55-पृष्ठ के फैसले में कारणों को दर्ज किया।

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