जम्मू-कश्मीर में कैसे खरीद सकते हैं जमीन, जानें क्या कहता है नया कानून

करीब–करीब हर भारतीय अपने जीवन में एकबार धरती के स्वर्ग कहा जाने वाले कश्मीर की यात्रा करना जरूर चाहता है। कुछ के तो सपने होतें है कि छोटा ही सही, कश्मीर की वादियों में उसका भी घर हो। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक फैसले से ऐसे लोगों का सपना साकार होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू–कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए ‘राज्य का स्थायी निवासी होने‘ की शर्त को हटा दिया है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है और वहां घर बना सकता है। हालांकि इसको लेकर कई नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

नए नियमों के मुताबिक जम्मू–कश्मीर में अब जमीन खरीदना लद्दाख और हिमाचल से भी आसान हो गया है। पुराने नियमों के मुताबिक, जम्मू–कश्मीप के स्थायी निवासी ही जमीन खरीद या बेच सकते थे। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला किसी दूसरे राज्य से यहां शादी कर आती थी, तो भी उसे जमीन की खरीद–बिक्री का अधिकार प्राप्त नहीं था। केंद्र सरकार ने जम्मू–कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट की धारा 17 में बदलाव किये हैं। हालांकि, सरकार ने खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रखी है। 

जम्मू–कश्मीर में क्या है जमीन की कीमत?
जम्मू–कश्मीर में जमीन खरीदने का सपना पाले लोगों की दिलचस्पी कीमतों को लेकर भी रहती है। अनुच्छेद 370 के खात्मे का बाद इसको लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई है। श्रीनगर और जम्मू की बात करें तो यहां करीब चार हजार रुपए वर्ग फुट के हिसाब से जमीन खरीदी या बेची जा रही है। हालांकि, जगह के हिसाब से जमीन के दाम ऊपर–नीचे हो सकते हैं। 

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