Rs 2000 Notes Ban: बैंक में नहीं है आपका खाता, तो क्या बदल सकते हैं 2000 के नोट? जानें नियम

2000 रुपए के नोट अब बंद हो गए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है. हालांकि, अभी यह नोट चलन में बने रहेंगे. आरबीआई ने लोगों को 30 सितंबर 2023 तक इन नोट को बैंकों में जमा करने या फिर बैंकों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदलने की सलाह दी है. आरबीआई के अनुसार बैंकों में जाकर 23 मई से 2,000 रुपए के नोट बदले और जमा किए जा सकेंगे. हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे, यानी एक बार में अधिकतम 10 नोट ही बदले जा सकते हैं.

यदि आपके पास 2000 के नोट हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी बैंक में जमा करवा दीजिए. क्योंकि 2000 के ये नोट अब लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 रुपएके नोट को वापस लेने जा रही है. इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों, आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट बदले जा सकेंगे. हालांकि अभी 2000 के नोटों का लेन-देन में उपयोग होता रहेगा. लेकिन 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंक में जमा या बदलवाना ही है.

नोट बदली के लिए ग्राहक होना जरूरी नहीं
नोट बदलने को लेकर लोगों में मन में यह शंका है कि नोट बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना जरूरी है या नहीं. तो आपको बता दें कि आप किसी भी बैंक शाखा और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में जा कर नोट बदलवा सकते हैं. HDFC बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर सौरभ कुमार कहते हैं कि एक गैर खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा से 20,000 रुपए मूल्य तक के 2000 के नोटों को बदलवा सकता है. इसके अलावा आप अपने खाता में 2000 के कितने भी नोट जमा कर सकते हैं. वे बताते हैं कि सभी बैंकों की तरफ से नोट बदलने की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी.

बैंक देंगे 30 दिन के भीतर जवाब
सौरभ ने बताया कि यदि कोई बैंक ऐसा करने से मना करे तो शिकायत निवारण के लिए व्यक्ति पहले संबंधित बैंक प्रबंधन से संपर्क कर सकता है. बताया जाता है कि यदि बैंक 30 दिनों में जवाब नहीं देता है, तो रिजर्व एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (ems.rbi.org.in) पर की जा सकती है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *