जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने नगर परिषद रेवाडी व नगर पालिका धारूहेडा के चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत 26 दिसंबर से 27 दिसंबर को मतदान समाप्त होने तक इन सीमावर्ती इलाकों में 3 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिंबध लगाने के आदेश जारी किए है। जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने अपने आदेशों मे कहा कि नगर परिषद रेवाडी व नगर पालिका धारूहेडा चुनाव के मद्देनजर 26 दिसंबर से 27 दिसंबर व 30 दिसंबर को मतगणना के दिन गिनती होने तक नगर परिषद रेवाडी व नगर पालिका धारूहेडा के 3 किलोमीटर की सीमा में शराब की दुकानें/बार/पैब/होटलस/आहताज/क्लब व अन्य मैसेस उपरोक्त निर्धारित अवधि के दौरान बंद रहेगें। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने शांतिपूर्ण मतदान व मतगणना करवाने के लिए जनहित में यह आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।