ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, कहा- नहीं संभल रही स्थिति तो बताएं, केंद्र को देंगे जिम्मेदारी

दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के बीच हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की व्यवस्था विफल हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी जारी है। ऑक्सीजन की किल्लत के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप से स्थिति नहीं संभल रही तो हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के वितरण  के लिए ही नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी कमर कसनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि दिल्ली सरकार को न केवल तरल ऑक्सीजन बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर के वितरण के संबंध में संभालना होगा। कोर्ट ने कहा कि इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वे किस तरह से अस्पतालों या लोगों को O2 की आपूर्ति कर रहे हैं, जिससे कृत्रिम काला बाज़ार चल रहा है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है। आक्सीजन रिफिल करने वालों से कहा, ‘‘क्या आप कालाबाजारी से अवगत हैं. क्या यह कोई अच्छा मानवीय कदम है?’’हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास शक्ति है, ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि कोविड-19 रोगियों के लिए प्राणवायु ले जा रहे टैंकरों के आवागमन को बाधित मानव जीवन को खतरे में डालने के समान है। बता दें कि दिल्ली में कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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