पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव से संबंधित वार्ड बंदी का समय बढ़ाया गया

वार्ड बंदी पर 25 मई तक ऐतराज जता सकते हैं लोग


कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जिला में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2021 से संबंधित वार्ड बंदी प्रक्रिया को करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।  इस संबंध में आम नागरिकों के एतराज पेश करने की अवधि 25 मई निर्धारित कर दी गई है। अंतिम प्रकाशन 4 जून को होगा। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के तहत ग्राम पंचायत के मामले में संबंधित सर्कल राजस्व अधिकारी तथा पंचायत समिति व जिला परिषद के मामले में एसडीएम नारनौल के पास एतराज किया जा सकेगा। इन ऐतराज के बारे में सर्कल राजस्व अधिकारी व एसडीएम नारनौल द्वारा 26 व 27 मई तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इन दोनों के निर्णय के खिलाफ एडीसी के सामने अपील दायर करने की अवधि 28 से 31 मई तक निर्धारित की गई है। इसके बाद 1 व 2 जून को अतिरिक्त उपायुक्त इन सभी अपील पर निर्णय लेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली के तहत वार्ड बंदी का अंतिम प्रकाशन 4 जून को होगा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार के एतराज पर विचार नहीं किया जाएगा।

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